Saturday, October 5, 2024
HomeFinanceसरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम!...

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम! अब इतने दिनों की छुट्टी लेने के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी

Govt Employees Leave Rules : अगर आप भी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों की छुट्‌टियों को लेकर नए नियम लागू किए है… तो आइए नीचे खबर में जानते है छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी कर्मचारी को ज्यादा छुट्टियां मिलती है। कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन करते है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किए।

इसमें छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में जान सकते है। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हे कि लगातार कितने दिन छुट्टी करने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते है छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

केंद्र सरकार ने जारी किया एफएक्यू-(Central Government issued FAQ)

एफएक्यू में अवकाश की समान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।

लगातार पांच वर्षों तक नहीं मिलेगी छुट्टी-

केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

लीव इनकैशमेंट पर क्‍या है नियम-(What is the rule on Leave Encashment)

एफएक्यू में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।

सिर्फ महिलाओं को मिलती है ये छुट्टियां-(Only women get this holiday)

बच्‍चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्‍ड केयर लीव मिलती है। यदि बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव दी जा सकती है।

इसे भी पढे : LIC Policy लेने वालों की हो गई बल्ले बल्ले! सिर्फ एक बार देना होगा प्रीमियम, मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 91 लाख…यहाँ जाने डिटेल्स

Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap
Bhupendra Pratap, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @jharkhandbreakingnews@gmail.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments