Income Tax: ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बना दिया. यदि आपकी आय केवल वेतन से है, तो आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी पेशेवर मदद की आवश्यकता नहीं है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों को कुछ बदलावों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.
Income Tax Return Update: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. सभी टैक्सपेयर्स के मन में इनकम टैक्स को लेकर काफी शंकाएं और सवाल होते हैं. हालांकि प्रत्येक प्रश्न अलग और अनूठा है लेकिन कुछ सामान्य बिंदु हैं जो सभी टैक्सपेयर्स के लिए उपयोगी हैं. पिछले 10 वर्षों में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल हुई है. एक समय में खुद रिटर्न फाइल करना अकल्पनीय था.
इनकम टैक्स रिटर्न-(income tax return)
ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बना दिया. यदि आपकी आय केवल वेतन से है, तो आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी पेशेवर मदद की आवश्यकता नहीं है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों को कुछ बदलावों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.
वेतनभोगी लोगों के लिए-(for salaried people
नियोक्ताओं को 15 जून तक फॉर्म नंबर 16 जमा करना होगा, जिसमें वेतन और काटे गए करों की जानकारी होती है. यह संभावना है कि अधिकांश वेतनभोगी करदाता पहले ही अपना फॉर्म 16 प्राप्त कर चुके हैं. जिन लोगों ने इसे प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अपने नियोक्ता से संपर्क करना चाहिए.
फॉर्म 16-(Form 16)
फॉर्म 16 प्राप्त करने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें कि सभी छूट भत्तों को ठीक से लिस्ट किया गया है. इन भत्तों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA) शामिल हैं. इसके अलावा, आपको यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि आपके कर योग्य वेतन की गणना करते समय आपके नियोक्ता के जरिए निवेश और व्यय मदों के लिए अध्याय VIA के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों को ध्यान में रखा गया है और सहायक दस्तावेज जमा किए गए हैं. कटौती जीवन बीमा प्रीमियम से लेकर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से लेकर स्टूडेंट लोन और एजुकेशन लोन पर ब्याज तक होती है.
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